मधेपुरा। 12 सितंबर को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकार सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह सीनियर जज पूजा कुमारी साह ने कहा कि 12 सितंबर को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक लोन, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व संबंधित मामले, बिजली, पानी, सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद सहित अन्य दिवानी मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड को सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह कानूनी मान्यता है। सचिव पूजा साह ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि लोन सहित अन्य मामले का निष्पादन को लेकर अभी से ही पूरी तैयारी करें। मौके पर स्टेट बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरोहन बैंक, बंधन बैंक सहित अन्य बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

5058 लोगों को भेजा जा रहा नोटिस : राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 5058 लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। जिले के 18 थाना क्षेत्रों में सुलहनीय मामलों को लेकर 1522 लोगों को चौकीदार के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा है। जिसमें 168 लोगों को नोटिस का तामिला कराया गया। जबकि 1354 नोटिस पेडिंग है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह सीनियर जज पूजा कुमारी साह बैंक लोन सहित बैंक से जुड़े अन्य मामले में 3754 लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले का निष्पादन किया जाएगा। मालूम हो कि सैंट्रल बैंक का 211, उत्क र्ष स्मॉल फिनांस बैंक से जुड़े 218, अरोहन बैंक का 380, बंधन बैंक का 1019, आरबीएल बैंक का 1807 और नामरा फिनांस बैंक लिमिटेड से जुड़े 119 लोगोंे को नोटिस भेजा जाएगा। बैंक और संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर मामले का सुलहनामे के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।

ट्रैफिक से संबंधित मामले का निष्पादन स्थायी लोक अदालत में करने की कवायद तेज हो गयी है। मंगलवार को स्थायी लोक अदालत में चैयरमेन-सह पूर्व जिला न्यायाधीश अजीत कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 31 मार्च 2026 तक ई-चालान के लंबित मामलों का निष्पादन 31 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष बैठक में करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। मौक पर मौजूद ट्रैफिक थाना के थानाध्यक्ष अमन आनन ने कहा कि बिना हेलमेट, त्रिपल लोड, कार में काला सीसा लगाने, गाड़ी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़, सीट बेल्ट लगाने, नौ पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने आदि मामले में ट्रैफिक थाना संबंधित वाहन चालक व मालिकों पर जुर्माना किया जाता है। जिसका निष्पादन लोक अदालत में संभव है। मौके पर गैर न्यायिक सदस्य अरुणा कुमारी, कर्मी निशिकांत आदि मौजूद रहे।