मधेपुरा। मधेपुरा मंडल कारा में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सहायता के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जेलर सनन्दन गोस्वामी ने की।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता रुद्रनारायण यादव ने बंदियों को नालसा की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं पात्र बंदियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिन बंदियों के पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता रखने की आर्थिक क्षमता नहीं है, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, मुकदमे की पैरवी तथा न्याय प्राप्त करने के विभिन्न प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता देवेंद्र कुमार, जेलर सनन्दन गोस्वामी एवं सहायक जेल अधीक्षक सुभाष कुमार ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की
मंडल कारा में बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रति किया गया जागरूक
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता रुद्रनारायण यादव ने बंदियों को नालसा की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
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