मधेपुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान को लेकर विभिन्न शिक्षण-संस्थानों में छात्र-छात्राओं को जागरुक किया गया। शहर के हॉलीक्रॉस बालिका विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने कहा कि छात्र-छात्राएं देश के भविष्य हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या अन्य लोग स्कूल आने के दौरान गलत व्यवहार करता है तो चाईल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सकते है। साथ ही 15100 और 112 पर भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर वीडियो कॉल बात करता है तो आपका फोटो का मिसयूज कर सकता है। एआई के माध्यम से आपके फोटो का दुरुपयोग कर समाज में बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई भी शिकायत हो तो तुरंत अपने अभिभावक व पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने पोक्सों एक्ट व किशोर न्याय परिषद के कार्यो को भी रेखांकित किया। स्कूल निदेशिका डॉ. वंदना कुमारी ने कहा कि मोबाइल से दूरी बनाएं और परिवार से नजदीकी बनाएं। उन्होंने कहा कि फर्जी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर ठग आपको कॉल या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं और पैंसे ऐंठते है, ऐसे कार्य डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहलाता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि सभी छात्र-छात्राएं पढ़ाई पर ध्यान दें, मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। उन्होंने सभी छात्राओं को अपने कॅरियर को संवारकर समाज निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई छात्र-छात्राओं ने अपने महत्वपूर्ण सवाल भी किए। मौके पर डीएलएसए कर्मी राजकुमार पासवान, पीएलवी रवीन्द्र कुमार सहित शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।