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विद्युत चोरी के आरोप में चार लोगों पर मामला दर्ज

विशेष छापेमारी अभियान में विद्युत विभाग के अधिकारी ने की कार्रवाई

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कोसी टाइम्स प्रतिनिधि@उदाकिशुनगंज, मधेपुरा

उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में विद्युत चोरी के खिलाफ चलाएं गए विशेष छापेमारी अभियान में चार लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। यह केस विद्युत चोरी के आरोप में दर्ज कराया गया है। विभाग के कनीय अभियंता हरिश्चंद्र कुमार मुखिया ने केस दर्ज कराया है।

दर्ज कराएं गए केस में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने बताया है कि गुप्त सुचना के आधार पर विद्युत उर्जा चोरी के खिलाफ विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, उदाकिशुनगंज पूर्वी के अन्तर्गत छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसमें कनीय अभियंता हरिश्चंद्र कुमार मुखिया के अलावा विजय कुमार, (सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, उदाकिशुनगंज), आशीष कुमार (मानव बल), एवं बादल कुमार (मानव बल) शमिल थे। छापेमारी दल आज दिनांक 24.06 2024 को समय 09:30 बजे सुबह नितेश कुमार (उम्र लगभग 35 वर्ष), पिता मदन मोहन ठाकुर, ग्राम लश्करी वार्ड संख्या छह थाना उदाकिशुनगंज के घरेलू परिसर में पहुंचे ।

जाँच के क्रम में पाया कि नीतेश कुमार के पिता के नाम से विधुत कनेक्सन है। इस पर पूर्व में विद्युत संबंधित 22 हजार तीन सौ 10 रूपया बकाया राशि जमा नही करने के कारण दिनांक छह फरवरी 2023 को कनेक्सन विच्छेदित कर दिया गया। परंतु बिना बकाया राशि एवं आरसी शुल्क जमा किये ही अवैध तरीके से 285 वॉट के विद्युत भार का घरेलु परिसर में उपयोग मीटर से ही कर रहे थे, जो भारतीय विद्युत अधिनियम
2003 धारा 138 के तहत् दंडनीय अपराध है। इनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया गया ।परंतु विद्युत उर्जा चोरी में प्रयुक्त तार इनके द्वारा जप्त नहीं करने दिया गया।
उनके इस कृत से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को 19 हजार आठ सौ 41 रूपये सहित कुल उनतीस हजार आठ सौ इकतालीस रूपया की क्षति हुई।
छापेमारी दल समय 10:10 बजे में अमोल देवी (उम्र लगभग 43 वर्ष), पति श्री विशेश्वर मंडल, ग्राम फनहन वार्ड संख्या 12. नप उदाकिशुनगंज, थाना उदाकिशुनगंज
के घरेलू परिसर में पहुँचा।

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जाँच के क्रम में पाया कि इनके यहां पूर्व में विद्युत संबंध बकाया राशि 88 हजार छह सौ 60 रूपया जमा नहीं करने के कारण दिनांक दो फरवरी 2024 से विच्छेदित है। परंतु विना बकाया राशि एवं आरसी शुल्क जमा किये ही अवैध तरीके से 156 वॉट के विद्युत भार का घरेलु परिसर में उपयोग मीटर से ही कर रहे थे, जो भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत् दंडनीय अपराध है। इनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया गया परंतु विद्युत उर्जा चोरी में प्रयुक्त तार जप्त कर लिया गया। जिसे जप्ती सूची के साथ दिया जा रहा है। अमोल देवी के इस कृत से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को राशि 1830 रूपया सहित कुल ग्यारह हजार आठ सौ तीस रूपया की क्षति हुई। छापेमारी दल समय 10:25 बजे में मंटून मंडल (उम्र लगभग 48 वर्ष), पिता राजेश्वर मंडल, ग्राम फनहन वार्ड संख्या 12. नप उदाकिशुनगज, के घरेलु परिसर में पहुँचा।

जाँच के क्रम में पाया कि मंडल के द्वारा अपने घरेलू परिसर में एलटी लाइन से सीधे टोका लगाकर 147 वाट विद्युत उर्जा की चोरी कर रहे थे।

मौके वारदात पर इनके द्वारा कनेक्सन संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया। इनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर विद्युत उर्जा चोरी में प्रयुक्त तार काट कर जप्त कर लिया गया जिसे जप्ती सूची के साथ दिया जा रहा है। इनके द्वारा 147 वाट का विद्युत चोरी किया जा रहा था, जिससे 966 युनिट की क्षति हुई है। मंडल के इस कृत्य से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को अनुमानित राशि 18189/- रू० (अठारह हजार एक सो नबासी रू०) रू० की क्षति हुई एवं उतने ही रू० का लाभ मंडल को हुआ। छापेमारी दल समय 10:40 बजे में पलटू मंडल (उम्र लगभग 57 वर्ष), पिता विशो मंडल, ग्राम फनहन वार्ड संख्या 12. नप उदाकिशुनगंज के घरेलू परिसर में पहुँचा जाँच के क्रम में पाया कि मंडल जिसका के यहां पूर्व में विद्युत संबंध बकाया राशि 26552/- रूपया जमा नही करने के कारण दिनांक 23 नवंबर 2023 से विच्छेदित है। परंतु बिना बकाया राशि एवं आरसी शुल्क जमा किये ही अवैध तरीके से 216 वॉट के विद्युत भार का घरेलु परिसर मे उपयोग मीटर से ही कर रहे थे, जो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 धारा 138 के तहत् दंडनीय अपराध है। इनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया गया परंतु विद्युत उर्जा चोरी में प्रयुक्त तार जप्त कर लिया गया जिसे जप्ती सूची के साथ दिया जा रहा है। मंडल के इस कृत से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को राशि 3973 रूपया की क्षति हुई एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत 1000 रूपया (दस हजार रूपये) का भी क्षति हुई इस तरह कुल क्षति राशि 13973 रूपया (तेरह हजार नो सौ तेहत्तर रूपया) एवं इसका विद्युत विपत्र का बकाया 2655 रूपया है। इनके द्वारा 220 युनिट का विद्युत उर्जा चोरी किया गया है। जॉच सह जप्ती सुची के अनुसार उपरोक्त परिसरों से समान को जप्त कर आपके अभिरक्षा में सुपुर्द किया जा रहा है।

कनीय अभियंता ने बताया कि विधुत चोरी के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी है।

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