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  • सीओ प्रकरण : पत्रकार सहित आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके और दोबारा ऐसी घटना नहीं करने की शर्त पर मिली जमानत

    मधेपुरा/  जिले के मुरलीगंज अंचल अधिकारी (सीओ) की जबरन शादी करने के प्रयास और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने के मामले में पत्रकार रविकांत कुमार समेत 5 आरोपियों को सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सेशन कोर्ट ने आरोपियों को इस बात का अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वे लोग इस


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    मधेपुरा/  जिले के मुरलीगंज अंचल अधिकारी (सीओ) की जबरन शादी करने के प्रयास और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने के मामले में पत्रकार रविकांत कुमार समेत 5 आरोपियों को सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सेशन कोर्ट ने आरोपियों को इस बात का अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वे लोग इस तरह की घटना नहीं करेंगे। साथ ही ट्रायल में सपोर्ट करेंगे। सेशन जज शिव गोपाल मिश्रा की कोर्ट ने 11 जून 2024 को पारित जमानत आदेश में आरोपी बेबी कुमारी, रूही सिंह, नीलकमल यादव उर्फ पपलू, किंकर यादव और पत्रकार रविकांत कुमार को सशर्त 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दोबारा ऐसी घटना नहीं करने की शर्त पर जमानत दिया है।

    इस मामले में पत्रकार रविकांत कुमार को बेल मिलने पर उनके शुभचिंतकों में खुशी देखी जा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई. मुरारी कुमार ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, राजद की महिला नेत्री कुमारी विनीता भारती ने भी इसे न्याय की जीत बताया है।वहीं मधेपुरा के पत्रकारों ने भी खुशी जाहिर किया है।

     

    तस्वीर : साभार

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