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दो दिनों के अंदर आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का डीएम ने दिया निर्देश

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मधेपुरा/जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध) अधिनियम-2023 के कार्यान्वयन से संबंधित जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के वेश्म में आहूत की गई। जिसमें मधेपुरा जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति एवं स्थानीय समिति का गठन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई ।

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बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. मधेपुरा द्वारा अवगत कराई की अधिनियम के तहत अभीतक कुल बीस(20) सरकारी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है।जिलाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अधिनियम के तहत दो दिनों के अंदर आंतरिक शिकायत समिति गठित कर प्रतिवेदित करेंगे एवं जहाँ पूर्व से समिति का गठन किया गया है वह सुनिश्चित करेंगे कि गठित समिति क्रियाशील रहे। शिकायत से संबंधित प्रतिवेदन भी ससमय प्रतिमाह प्रतिवेदित करने का भी निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।

बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. श्रीमती रश्मि कुमारी, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी श्री चंदन कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जिला उद्दान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर, मधेपुरा के साथ-साथ कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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