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  • स्थानांतरण के बावजूद पद पर बने हैं चौसा एवं पुरैनी के स्वास्थ्य प्रबंधक

    मधेपुरा ब्यूरो मधेपुरा जिले के पुरैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक का स्थानांतरण होने के वावजूद उन्होंने पद नहीं छोड़ा है।जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार 24 घण्टे के भीतर अनापत्ति प्रमाण देते हुए नव पदस्थापित जिले में योगदान लेने का आदेश है। बिहार के मधेपुरा जिले में एक पदमोह का मामला प्रकाश में आया


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    मधेपुरा ब्यूरो
    मधेपुरा जिले के पुरैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक का स्थानांतरण होने के वावजूद उन्होंने पद नहीं छोड़ा है।जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार 24 घण्टे के भीतर अनापत्ति प्रमाण देते हुए नव पदस्थापित जिले में योगदान लेने का आदेश है।

    बिहार के मधेपुरा जिले में एक पदमोह का मामला प्रकाश में आया है।जहाँ स्वास्थ्य विभाग के आदेश के वावजूद विभाग के अधिकारी पद पर बने हुए हैं।हालांकि जब अधिकारी बात की गई तो उन्होंने छुट्टी का हवाला दिया है।

    जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिले के चौसा एवं पुरैनी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक अरुण कुमार के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है।यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति,बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है।आदेश जारी होने के वावजूद वह बीते कई दिनों से सामुदायिक केन्द्र में कार्यरत है।जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।विभाग के आदेश की अवहेलना की बात कही जा रही है।

    ज्ञात हो कि दिसंबर माह 2024 में ही राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांक संख्या 4708 के अनुसार स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार का स्थानांतरण अन्यत्र जिला में कर दिया गया था।

    इस आलोक में बीते कई दिनों पहले ही स्थानांतरण का आदेश पत्र जारी हो गया है।जिसमें की स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पत्र निर्गत तिथि से ही 24 घंटे के अंदर अरुण कुमार प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक का संपूर्ण भार (वित्तीय एवं भौतिक) रूप से प्रखंड लेखपाल राजकुमार को सौंपते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।जिससे नवपदस्थापित जिला में योग्दान हेतु विरमित किया जा सके।

    बिहार स्वास्थ्य विभाग के आदेश के पश्चात जिला स्वास्थ्य विभाग मधेपुरा ने भी पत्र जारी कर उन्हें कहा है कि 24 घण्टे के भीतर सम्पूर्ण प्रभार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करें।

    उन्होंने स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के आदेश पत्र का हवाला देते हुए कहा है कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांक 4708 दिनांक 05 दिसंबर 2024 के आलोक में अरूण कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक,पुरैनी,चौसा का स्थानांतरण अन्यत्र जिला में कर दिया गया है।

    उन्हें निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि के 24 घंटे के अंदर अरूण कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, पुरैनी का संपूर्ण प्रभार (वित्तीय एवं भौतिक) राज कुमार, प्रखंड लेखापाल, पुरैनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा का संपूर्ण प्रभार राजीव कुमार, प्रखंड लेखापाल, चौसा को सौंपते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे ताकि उन्हें नवपदस्थापित जिला में योगमन हेतु विरमित किया जा सके।

    जिला से आदेश निर्गत होने के वावजूद प्रबंधक अपने कार्यालय में हीं पदस्थ हैं।यह स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश की धजज़ी उड़ाई जा रही है।लोग बताते हैं कि आदेश पत्र जारी होने के बावजूद भी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना सौंपे हुए पूर्व की भांति अब भी अपने पद पर कार्य कर रहे हैं।

    इस संबंध में सीएचसी प्रभारी डॉ राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार बीते एक सप्ताह पहले से ही छुट्टी पर है।जब पुनः अस्पताल लौटेंगे तो उनसे एनओसी लेने के बाद सिविल सर्जन को एनओसी सौंप दिया जाएगा।

    मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला दिलचस्प होता जा रहा है।लोग तरह-तरह की चर्चा करने लगे हैं।लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य प्रबंधक जुगाड़ में है कि उनका स्थानान्तरण किसी तरह टल जाए।वह चौसा एवं पुरैनी में हीं बने रहें।

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