तीन नए आपराधिक कानून को लेकर थानाध्यक्ष ने आम आवाम के साथ की बैठक
➡तीन नए कानून में दंड के जगह न्याय पर विशेष बल दिया जाएगा
मो0 मुजाहिद आलम
कोसी टाइम्स@कुमारखंड,मधेपुरा
कुमारखंड थाना परिसर में सोमवार को देश में 1 जून से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने किया। बैठक में मौजूद थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधि समाजसेवी , थाना के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, ग्रामीण चौकीदार और आम लोगों को तीन नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। तीन नए आपराधिक कानून के तहत एफआईआर दर्ज से लेकर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने तक समय सीमा तय किया है। जिससे आमलोगों को न्याय मिलने में सुविधा मिलेगी।
थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा भारतीय संसद से पारित तीन नए अपराधीक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होने जा रहे हैं। जिसमें मानव अधिकारों को मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानूनों में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अब डिजिटल ई नोटिस , एफआईआर, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान अन्य को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम होगा। तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी बारी-बारी से लोगों को दी गई। आम आवाम से भी कानून के बारे में सलाह ली गई। इसके बाद राष्ट्रगान के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।
बैठक में थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार, एसआई गोपेंद्र प्रसाद सिंह, एसआई लूटन राम, एसआई जलधार मंडल, बलराम यादव, मनोज भगत, रोशन कुमार ,भारत शाह, पृथ्वीराज चौहान, पंकज कुमार, गुंजन देवी, बीना देवी, शबनम देवी, उर्मिला देवी, मंजू देवी, रेखा देवी, सुनीता देवी ,अनिल यादव, मनोज कुमार और सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के जवान, ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण मौजूद थे।