मधेपुरा/एसटीईटी परीक्षा से वंचित संगीत शिक्षक अभ्यर्थी का भी आवेदन बीपीएससी को लेने हेतु उच्च न्यायालय पटना ने आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के जिलाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि रघुनंदन ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी सहायक शिक्षक बहाली में संगीत विषय के अभ्यर्थी का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है।
जिला कलाकार संघ के अध्यक्ष रोशन कुमार ने रघुनंदन ठाकुर एवं अन्य को साधुवाद देते हुए कहा कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है उसमें एसटीइटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं जबकि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीटी परीक्षा हुआ ही नहीं ऐसे में संगीत विषय के अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित थे परंतु कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी तरह से आवेदन लेने का आदेश दिया साथ ही 3 माह के भीतर परीक्षा लेने को कहा कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है।
श्री रोशन कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इतने अल्प समय में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना व अन्य कागजात के साथ आवेदन की तैयारी नेटवर्क की समस्या के साथ ही आज भी पेशी द्वारा इस आदेश के तहत सिस्टम को अपडेट नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्थी हताश और निराश होकर सभी काम को छोड़कर भाग दौड़ कर पूरे दिन परेशान रहे परंतु फॉर्म भरने में सफलता नहीं मिल पा रही है।
मधेपुरा जिला के कलाकार संघ सभी सदस्यों ने आयोग एवं सरकार से आग्रह किया है कि आवेदन की तारीख को पुनः विस्तारित किया जाए ताकि संगीत के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकें।