Kosi Times
तेज खबर ... तेज असर

हमने पुरानी ख़बरों को archieve पे डाल दिया है, पुरानी ख़बरों को पढ़ने के लिए archieve.kositimes.com पर जाएँ।

- Sponsored -

- Sponsored -

- sponsored -

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

- Sponsored -

मधेपुरा/ पुरैनी थाना अंतर्गत सपरदह स्थित केलाबाड़ी वार्ड 10 निवासी मो. नजाम को एडीजे 6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार विजेता ने बताया कि एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास का आरोप मो. नजाम पर लगाते हुए पुरैनी थाना में मामला दर्ज कराया था। सूचिका द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 अक्टूबर 2021 को रात के दस बजे नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से निकली। इसी बीच ताक में बैठे मो. मकसुद के पुत्र मो. नजाम ने उसके मुंह में कपड़ा डालते हुए सुनसान जगह पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसी बीच बच्ची की चीख पुकार सुन ग्रामीण जब जुटने लगे तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। जिससे बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई। बच्ची के मुंह-कान से खून बहने लगा।

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के कहने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में पहले कई बार पंचायत भी हुई। लेकिन आरोपी पक्ष गलती मानने के बजाए उलटे पीड़ित पक्ष को जान से मारने की घमकी देने लगा। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी मो. नजाम को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास के अलावा भादवि की धारा 341 में एक महिना, 323 में 6 महिना के अलावा पांच लाख का जुर्माना। वहीं कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर तीन साल का साधारण कारावास अतिरिक्त काटनी होगी। वहीं कोर्ट ने डालसा को पीड़िता के पक्ष में छः लाख मुआवजा भी दिया गया।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Sponsored -

आर्थिक सहयोग करे

Leave A Reply

Your email address will not be published.