मधेपुरा। शिक्षा विभाग के बाद अब जिला प्रशासन ने भी कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन ने जो नया आदेश जारी किया है उसके अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे के बाद और शाम 4 बजे के बीच बच्चों को नहीं पढ़ सकेंगे। यह आदेश बुधवार को कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ डीएम की हुई बैठक में दिया गया।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम विजय प्रकाश मीणा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों से सुझाव और अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा की है। ऐसे में सभी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच पठन-पाठन बंद रखेंगे। स्कूल अवधि से पहले और स्कूल अवधि के बाद कक्षा चलाने के लिए सभी कोचिंग संस्थान पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। कोचिंग संस्थानों को यह भी कहा गया कि उनके शिक्षक टीम में यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी स्कूल का अध्यापक या कर्मचारी हो तो उसकी सूचना बीईओ को जरूर देंगे।
सभी बईओ, एचएम और प्रभारी एचएम यह रिपोर्ट समर्पित करेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी स्कूल के अध्यापक या कर्मी कोचिंग में कार्यरत नहीं हैं। बैठक में कहा गया कि इसके लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करेंगे। यदि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच संचालित पाया गया तो मजिस्ट्रेट पहले उसे लिखित चेतावनी दें। मजिस्ट्रेट संस्थान संचालक को अपनी समय सारणी में बदलाव करने के लिए आगाह करेंगे। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कोचिंग संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित संस्थान की होगी। बैठक में डीईओ जयशंकर ठाकुर सहित कई कोचिंग संस्थानों के संचालक मौजूद रहे।
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