हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 48 लाख 63 हजार 962 रुपए भुगतान का दिया आदेश

मधेपुरा/ सदर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉ अमरनाथ सिंह के सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को 4863 962 रुपए ब्याज सहित  चुकाने का आदेश दिया है।ब्याज सहित यह राशि 86 लाख 57 852 रुपए होते हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्यामानंद गिरी ने बताया कि 14 /3 /2009 को डॉक्टर अमरनाथ सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अहले सुबह वे ट्रेन पकड़ने के लिए सहरसा जा रहे थे इसी दौरान गणेश स्थान के निकट एक ट्रक से टक्कर होने के बाद उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टर सिंह की मौत के बाद मधेपुरा कोर्ट में उनकी पत्नी वीणा सिंह द्वारा दवा पत्र दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम लखन सिंह यादव ने बीमा कंपनी को 41 लाख 33 880 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था। माननीय कोर्ट ने इसके साथ ही 6% वार्षिक सूद भी देने का आदेश दिया था। लेकिन बीमा कंपनी इस आदेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया था। जिसपर सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने आश्रित को सूद सहित 86 लाख 57852 रुपए देने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता डॉक्टर श्यामानंद गिरी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में इस मामले में पीड़ित पक्ष के तरफ से अधिवक्ता अमनदीप कुमार ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि करीब 14 साल की न्यायिक लड़ाई के बाद आज पीड़ित परिजनों को न्याय मिला है।

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